यमुनानगर : में उपभोक्ता फोरम ने रोमियो लेन रेस्टोरेंट को 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लेने पर 5500 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, रेस्टोरेंट से लिए गए 109 रुपये भी ग्राहक को वापस करने का निर्देश दिया गया है। अगर रेस्टोरेंट मालिक हर्जाना देने में देरी करते हैं, तो उन्हें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी चुकाना होगा।दीपांशु मैंगी, जो प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं, ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी कि वे 21 नवंबर 2023 को यमुनानगर के बस स्टैंड के पास स्थित रोमियो लेन में भोजन करने गए थे। वहां उन्हें 1267 रुपये का बिल मिला, जिसमें 109 रुपये का “स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन” चार्ज जोड़ा गया था, जबकि मेन्यू में इस चार्ज का उल्लेख नहीं था। दीपांशु ने इसे अवैध करार दिया, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाफ ने पूरा बिल लिया। इसके बाद दीपांशु ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की, जहां फोरम ने उनकी शिकायत को सही मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया।