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जम्मू: नशे में हंगामा करने पर तीन लोगों को सामुदायिक सेवा की सजा

जम्मू – कश्मीर : शराब के नशे में सार्वजनिक रूप से हंगामा करने के मामले में तीन व्यक्तियों को विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सामुदायिक सेवा की सजा दी गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पहले मामले में 19 फरवरी को लेख राज और अशोक सिंह (दोनों बजालता के निवासी) को सिधरा क्षेत्र में नशे की हालत में शांति भंग करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद, शनिवार को इन्हें जम्मू के विशेष आबकारी मोबाइल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां अदालत ने बीएनएस की धारा 355 के तहत उन्हें 10 दिनों तक प्रतिदिन एक घंटे के लिए नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।प्रवक्ता ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान मामूली अपराधों के मामलों में सुधार और समाज के प्रति जुड़ाव को प्राथमिकता देता है, जिससे सजा की बजाय पुनर्वास को बढ़ावा मिले।इसी तरह, 17 फरवरी के एक अन्य मामले में, कोट गढ़ी गांव के निवासी अमित मेहरा को नशे की हालत में उपद्रव मचाते हुए पकड़ा गया। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 27 फरवरी तक कुल सात दिनों के लिए अखनूर स्थित वृद्धाश्रम में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।

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