दिल्ली : सरकार के अधीन चलने वाले विशेष विद्यालयों में दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश प्रवेश स्तर, पहली से नौवीं और 11वीं कक्षा के लिए लागू होंगे। छह मार्च को जारी परिपत्र के अनुसार, मान्यता प्राप्त विद्यालय से पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सीधे छठी से नौवीं कक्षा में प्रवेश मिलेगा।जो बच्चे पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़े हैं और छठी कक्षा में दाखिला लेना चाहते हैं, उनका बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। आयु मानदंड 31 मार्च तक कक्षा स्तर के अनुसार तय किया गया है। प्रवेश स्तर पर नर्सरी के लिए आयु सीमा तीन से सात वर्ष, किंडरगार्टन के लिए चार से आठ वर्ष, पहली कक्षा के लिए पांच से नौ वर्ष, दूसरी के लिए छह से 11 वर्ष, तीसरी के लिए सात से 12 वर्ष, चौथी के लिए आठ से 13 वर्ष और पांचवीं कक्षा के लिए नौ से 14 वर्ष तय की गई है।
