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जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर : में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के इस फैसले के साथ ही आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239ए के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है।
नवनिर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए यूटी में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की आवश्यकता थी। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के आधार पर एक राष्ट्रपति आदेश लागू किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव जीता और सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जिन्हें गठबंधन के नेता के रूप में चुना गया है, जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद, 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन लगाया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 370, जो पूर्ववर्ती राज्य को एक विशेष दर्जा देता था, को भी उस दिन निरस्त कर दिया गया था। 31 अक्टूबर, 2019 से पहले, तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जून 2017 से तत्कालीन राज्य में केंद्रीय शासन जारी था, जब भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

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