यमुनानगर : एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पड़ोसी की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसके भाई को घायल करने के मामले में आरोपी निर्मल को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे न चुकाने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जगाधरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने 29 फरवरी, 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी, जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है, जब स्कूल आती-जाती है, तो पड़ोस में रहने वाला युवक निर्मल उसे परेशान करता है। लड़की ने बताया कि निर्मल ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया, तो उसे जान से मार देगा। मामले को लेकर लड़की के भाई और उसके दोस्त ने आरोपी को चेतावनी दी, लेकिन निर्मल और उसके दोस्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। मामले में शिकायत के बाद आरोपी ने पहले माफी मांगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोबारा छेड़छाड़ करने लगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया और अब कोर्ट ने निर्मल को दोषी करार देते हुए सजा दी है।