राजस्थान : कोटा में पॉक्सो अदालत ने तीन साल पहले आठ साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में 22 वर्षीय युवक को बृहस्पतिवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत संख्या-2 के लोक अभियोजक विजय कछावा ने बताया कि कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के तहत भदाना निवासी बंटी बैरवा (22) को तीन दिसंबर 2021 को आठ वर्षीय बालिका को खाने-पीने का सामान देने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है।कछावा ने बताया कि बच्ची के माता-पिता ने उसी दिन रेलवे कॉलोनी पुलिस थाने में बैरवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने उसी दिन बैरवा को गिरफ्तार किया था।