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उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की

उत्तर प्रदेश : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम को कठोर बताया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ यह टिप्पणी तब कर रही थी जब एक व्यक्ति ने मई 2023 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें उसने जिला अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम कठोर प्रतीत होता है और पीठ ने इस पर विचार करने की बात की। नवंबर 2023 में मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क किया कि उनके खिलाफ एक ही आरोप के लिए दो बार मामला दर्ज किया गया है। राज्य के वकील ने 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया, जबकि पीठ ने कहा कि इस मामले पर गहरे विचार की आवश्यकता है। इसके अलावा, एक अन्य याचिका भी लंबित है, जिसमें इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दावा किया कि उसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत झूठे आरोपों में फंसाया गया है, और यह मामला केवल एक अन्य मामले के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं है।

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