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यात्रियों के लिए सूचना: अगर आपने तीन बार या उससे अधिक बार नियमों का उल्लंघन किया, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

पटना : यात्री ध्यान दें! यदि आपने तीन बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित हो सकता है। इस संबंध में, बिहार ट्रैफिक पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है, सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी।अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, “ट्रैफिक पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से ज्यादा नियम तोड़ने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है।” यह सिफारिश संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेजी जा चुकी है।कुमार ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति तीन बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर वह फिर भी उल्लंघन करता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल जैसे अपराधों के लिए तीन बार से अधिक चालान भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा।एडीजी ने यह भी बताया कि 26 जनवरी से पटना के सभी 54 ट्रैफिक चेक-पोस्टों को सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इन चेक-पोस्टों को अधिकारियों सहित 310 से अधिक महिला कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

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