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गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी है।

दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दे दी है, इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में आरोपपत्र दायर किया था।अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर धन शोधन निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी है। यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जो पांच फरवरी को होने हैं।ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था, और आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप के नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। ईडी ने यह भी कहा था कि केजरीवाल अपराध के समय ‘आप’ पार्टी के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दोषी मानते हुए मुकदमा चलाया जाएगा।यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होने का आरोप है। इस नीति को पहले ही रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इन अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से अनुशंसा की थी। इसके बाद, सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी, और ईडी ने उसी दिन धन शोधन का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी।

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