हिमाचल : राजधानी दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान नगर निगम के स्वामित्व वाली बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान की नोखा नगर पालिका के बीच हुए एक समझौते के क्रियान्वयन में विफलता के कारण दिया गया। वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने अपने आदेश में कहा कि नोखा नगर पालिका 21 जनवरी 2020 को पारित आदेश के तहत 50,31,512 रुपये की देनदारी चुकाने में असमर्थ रही है।अदालत ने नगर पालिका को यह निर्देश दिया है कि वह इस संपत्ति से संबंधित कोई कार्रवाई अदालत के अगले आदेश तक न करे। साथ ही, अदालत ने बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तों और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सेली हाइड्रोपावर कंपनी के पक्ष में दिए गए एक मध्यस्थता निर्णय के आधार पर, दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया है। यह मामला लाहौल और स्पीति जिले में चिनाब नदी पर स्थापित 340 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना से संबंधित है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी के लिए कदम उठाने की अनुमति दी है। इस आदेश के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई इस महीने होनी संभावित है।