उत्तर प्रदेश : संभल जिले के प्रशासन ने स्थानीय सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के खिलाफ तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया है। अगर इस नोटिस का जवाब 4 जनवरी तक नहीं मिलता, तो प्रशासन को उनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने यह स्पष्ट किया कि अब कोई और नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 28 दिसंबर को तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एक सप्ताह का समय दिया गया था। यह अवधि 4 जनवरी को समाप्त हो रही है। यदि इस दौरान कोई जवाब नहीं आता है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ पहले हिंसा भड़काने का मामला दर्ज हुआ था, इसके बाद गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच की गई थी। इसके बाद, बिजली चोरी के मामले में उन पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था और उनके घर की बिजली काट दी गई थी। इसके अतिरिक्त, उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। अब प्रशासन ने उनके घर पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जिससे यह विवाद और भी बढ़ सकता है।अधिकारियों के अनुसार, सांसद ने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण किया है, जिसके खिलाफ प्रशासन पहले भी दो नोटिस भेज चुका है। पहले सांसद के घर के बाहर नाली की सीढ़ियों पर बुलडोजर चल चुका है और नगर पालिका द्वारा इलाके में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी। अब प्रशासन ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी है और इस बार की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।