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बिहार : प्रशांत किशोर ने कोर्ट की सशर्त जमानत ठुकराई, जेल में रहकर अनशन जारी रखने का फैसला

बिहार : प्रशांत किशोर, जो जन सुराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने हैं, को पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के दौरान गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की घटना के चलते परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल का यह पांचवां दिन था।किशोर को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके वकील वाईवी गिरि ने बताया कि कोर्ट ने ₹25,000 के मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही यह शर्त भी लगाई कि वे ऐसा विरोध या अनशन दोबारा नहीं करेंगे। हालांकि, प्रशांत किशोर ने जमानत स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि वे जेल में रहना पसंद करेंगे और वहां भी अनशन जारी रखेंगे।पटना के जिला प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को अवैध घोषित किया, क्योंकि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोजित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रदर्शन को निर्धारित विरोध स्थल गर्दनी बाग में स्थानांतरित करने के लिए बार-बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने किशोर और उनके 43 समर्थकों को हिरासत में लिया और ऑपरेशन के दौरान ट्रैक्टरों सहित कुछ वाहनों को भी जब्त कर लिया।पुलिस ने किशोर के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवल उनके समर्थकों को ही बलपूर्वक हटाया गया था। वहीं, समर्थकों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान किशोर को थप्पड़ मारा गया और दुर्व्यवहार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए पटना एम्स ले जाया गया, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने जांच कराने से इनकार कर दिया।

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