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उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है।

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में सोमवार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां यह कानून प्रभावी रूप से लागू होगा।शनिवार को जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी देना और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित करना शामिल है। उन्होंने इसे समाज में एकरूपता लाने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं दायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत को एक विकसित, संगठित, और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के प्रयास में प्रदेश का योगदान है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य जाति, धर्म, और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर, सभी नागरिक मामलों में एक समान कानून लागू करना है।यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के मुख्य वादों में से एक था। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में मार्च 2022 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और विशेषज्ञ समिति गठित की गई।उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित इस समिति ने लगभग डेढ़ साल के गहन अध्ययन के बाद फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधानसभा ने मार्च 2024 में यूसीसी विधेयक पारित किया और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।

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