Suprabhat News

कर्नाटक में बेलेकेरी लौह अयस्क की अवैध निर्यात से जुड़े मामले में कांग्रेस के विधायक को दोषी ठहराया गया।

कर्नाटक : में एक विशेष अदालत (जनप्रतिनिधि) ने बेलेकेरी लौह अयस्क अवैध निर्यात मामले में करवार के कांग्रेस विधायक सतीश सैल को दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है, और सजा 25 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। यह मामला 11,312 मीट्रिक टन अवैध रूप से जब्त किए गए लौह अयस्क की ढुलाई से जुड़ा है। विशेष अदालत ने सैल के अलावा वन अधिकारी महेश बिलिये और मल्लिकार्जुन शिपिंग को भी इस घटना में उनकी भूमिका के लिए दोषी माना है। बृहस्पतिवार का यह निर्णय बेलेकेरी से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित छह मामलों के संदर्भ में आया है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी और आरोप पत्र दाखिल किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *