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बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला: दिल्ली की अदालत 20 फरवरी को संज्ञान लेने पर निर्णय देगी।

दिल्ली : एक अदालत 20 फरवरी को यह निर्णय लेगी कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर विचार किया जाए या नहीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जैन का आरोप है कि 5 अक्टूबर 2023 को एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बांसुरी स्वराज ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिसे लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने दावा किया कि स्वराज ने झूठी बात फैलाई कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना, 133 सोने के सिक्के और 3 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। शिकायत में जैन ने कहा कि यह बयान उनकी छवि खराब करने और राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से दिया गया था। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि स्वराज ने उन्हें “भ्रष्ट” और “धोखेबाज” कहकर उनकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

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