Suprabhat News

दिल्ली की अदालत ने वीवो से जुड़े धन शोधन मामले में सीए को जमानत दी

दिल्ली : एक अदालत ने चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को बुधवार को जमानत दे दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने राजन मलिक को जमानत दे दी,जिसे अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने मलिक के वकील हेमंत शाह की दलील को स्वीकार कर लिया कि उनके मुवक्किल की हिरासत को बढ़ाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।ईडी ने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि भारत में कर चोरी करने के लिए वीवो ने 62,476 करोड़ रुपये ‘‘अवैध रूप से’’ चीन भेजे थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *