दिल्ली : दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, जो पिछले पांच वर्षों से तिहाड़ जेल में थे, को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह दिन की हिरासत पैरोल दी गई है। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में मुस्तफाबाद सीट से प्रचार करने की अनुमति दी गई है। हुसैन को छह दिन के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत दी गई है, जहां वह अपनी पार्टी एआईएमआईएम के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अदालत ने यह आदेश 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दिया और उन्हें केवल 12 घंटे, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी। हुसैन को उनकी यात्रा के दौरान सशस्त्र पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इस फैसले से राजनीतिक और कानूनी हलकों में कई सवाल उठे हैं, खासकर उनके पैरोल की मियाद और उसके प्रभाव को लेकर। अदालत ने यह भी कहा कि सुरक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट सहित प्रति दिन 2.47 लाख रुपये जमा करने होंगे।