दिल्ली : पंजाब के मालेरकोटला जिले में शनिवार को एक अदालत ने वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश यादव को दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को यादव को दोषी ठहराया था और शनिवार को सजा का ऐलान किया। साथ ही, यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।अदालत ने दो अन्य आरोपियों विजय कुमार और गौरव कुमार की दो साल की सजा को बरकरार रखा, जबकि एक अन्य आरोपी नंद किशोर को बरी कर दिया। यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी धर्म या धार्मिक आस्था का जानबूझकर अपमान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य), 153ए (धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाने की कोशिश) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया।मार्च 2021 में एक निचली अदालत ने यादव को इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उनके खिलाफ अपील दायर की थी। इस मामले में पहले विजय, गौरव और किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में आप विधायक यादव को गिरफ्तार किया गया।