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बरेली में ट्रक से सिपाही की कुचलने की घटना पर चालक को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश : बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने लगभग सात साल पहले हुए सिपाही की दर्दनाक मौत के मामले में ट्रक चालक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने रविवार को इस फैसले की जानकारी दी।शनिवार को त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चौपुला पुल पर सिपाही धर्मेंद्र (27) की मौत के लिए ट्रक चालक रोहित कुमार (45) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।इस घटना के बारे में बताते हुए दिगंबर सिंह ने कहा कि 9 मार्च, 2018 की रात लगभग 10:45 बजे पुलिसकर्मी धर्मेंद्र और उनके रिश्तेदार अमित प्रताप सिंह की मोटरसाइकिल को चौपुला पुल के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अमित दूर जा गिरे जबकि ट्रक ने धर्मेंद्र को मोटरसाइकिल समेत लगभग 50 कदम तक घसीटा। अमित ने जोर-जोर से चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन पीलीभीत निवासी चालक रोहित ने ट्रक नहीं रोका और धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चालक रोहित को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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