कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक भूमि आवंटन मामले से जुड़े मामलों में मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के अतिरिक्त निदेशक मुरलीकन्नन ने पार्वती को सबूत और दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच के अधीन है।मुरलीकन्नन ने इस जांच के लिए पार्वती की उपस्थिति को आवश्यक बताया और कहा कि यह जांच या कार्यवाही में उपयोगी जानकारी जुटाने के लिए है। इस मामले में आरोप है कि मैसूर के एक प्रीमियम इलाके में पार्वती को भूमि आवंटित की गई थी, जिसकी कीमत उनके पास मौजूद जमीन से काफी अधिक थी। यह जमीन मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा विकसित की गई योजना के तहत दी गई थी।एमयूडीए ने एक नीति के तहत 50:50 अनुपात में भूमि का आवंटन किया, जिसमें प्रभावित भूमि मालिकों को विकसित प्लॉट दिए गए। हालांकि, यह दावा किया गया है कि कसारे गांव की 3.16 एकड़ भूमि, जिसका सर्वेक्षण नंबर 464 है, पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह मामला लोकायुक्त और ईडी द्वारा जांच के दायरे में है।
