उत्तर प्रदेश : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पुराने डेयरी मालिक के हत्याकांड में दो भाइयों समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। शासकीय वकील नीरज मलिक के अनुसार, मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने आदिल और शाकिब नामक दो सगे भाइयों सहित आरिफ, जुल्फिकार और जियाउल को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वकील ने बताया कि 9 मई 2021 को बुढ़ाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में पांच आरोपियों ने एक डेयरी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।