यमुनानगर : माइनिंग जोन में एक खनन कंपनी में कार्यरत कर्मचारी नितिन पर रेत से लदी ट्रैक्टर ट्राली चढ़ाने के दोषी को जिला सत्र न्यायालय की कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
बूड़िया के माजरी टापू के रहने वाले नितिन ने बूड़िया पुलिस को शिकायत दी थी कि वह जेएसएम फूड प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है। रोज की तरह वह माइनिंग जोन से आने वाले वाहनों का ई रवाना चेक कर रहा था। जोन से आ रहे एक ट्रैक्टर को रोककर उसके चालक से ई-रवाना दिखाने को कहा तो उसने ई रवाना दिखाने से मना कर दिया।
ट्रैक्टर को हैड वाला निवासी ओमबीर चला रहा था। इसके बाद आरोपी ने नितिन को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और नितिन की कमर पर ट्रैक्टर का पहिया चढा दिया था। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी ट्रैक्टर छोड़ कर फरार हो गया। नितिन को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ओमबीर के खिलाफ हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था।