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अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण: मोईद अहमद ने दूसरी बार दायर की जमानत याचिका

उत्तर प्रदेश : अयोध्या में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी सपा नेता मोईद अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका गुरुवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। हालांकि, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामले को मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त कर नियमित पीठ के समक्ष अगले सप्ताह पेश करने का आदेश दिया।पिछली जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि आरोपी राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है और उसके साथ पीड़िता और उसके परिवार के बीच बड़ा सामाजिक और आर्थिक अंतर है। अदालत ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान पीड़िता और उसके परिवार पर समझौता करने का दबाव डाला गया था। ऐसे में आरोपी के रिहा होने पर सुनवाई प्रभावित होने का खतरा है।अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया था कि वह पीड़िता की गवाही पूरी हो जाने के बाद नई जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। साथ ही, निचली अदालत को आदेश दिया गया था कि मामले की रोजाना सुनवाई कर पीड़िता की गवाही जल्द पूरी कर ली जाए। ताजा जमानत याचिका में कहा गया है कि अब पीड़िता और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही हो चुकी है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए।

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