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गुजरात सरकार ने अवैध धार्मिक संरचनाओं पर 458 नोटिस जारी किए।

गुजरात : सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों पर स्थित अवैध धार्मिक संरचनाओं को लेकर 458 नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और सार्वजनिक सड़कों, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थित अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 458 नोटिस जारी किए हैं।सरकार ने यह भी बताया कि जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय समाचार पत्रों में 2,607 नोटिस प्रकाशित किए गए हैं, साथ ही स्थानीय धार्मिक नेताओं को इस अभियान के प्रति सचेत किया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वडोदरा नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों से धार्मिक अतिक्रमण हटाने के लिए किए गए ध्वस्तीकरण अभियान के संदर्भ में सुनवाई शुरू की थी।

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