हरियाणा : फरीदाबाद की एक अदालत ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ लगभग चार साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी के निधन के बाद अपनी बेटी के साथ यह अपराध किया। पीड़िता ने 2021 में एक गैर सरकारी संस्था की मदद से इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। बताया गया कि पीड़िता की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन सास से झगड़े के बाद वह अपने पति के साथ अपने घर लौट आई थी। पुलिस के अनुसार, जब भी पति घर पर नहीं होता था, आरोपी अपने घर में बेटी के साथ शारीरिक शोषण करता था। अंततः, पीड़िता ने साहस जुटाया और NGO की सहायता से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 12 जून 2021 को मामला दर्ज हुआ।