झारखंड : हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके पूर्व साझेदार मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया। दिवाकर और दास, जो आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं, ने धोनी के साथ उनके नाम पर क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए एक समझौता किया था। इस संबंध में धोनी ने दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इस साल 5 जनवरी को रांची में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत में धोनी ने आरोप लगाया कि 2021 में उनके द्वारा अधिकार रद्द किए जाने के बावजूद, दोनों ने उनके नाम का उपयोग करना जारी रखा। धोनी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में उनके साथ 15 करोड़ रुपये की ठगी हुई है।दिवाकर और दास ने रांची की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ संज्ञान लिए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने धोनी को इस मामले में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।