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कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया स्पष्ट

कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अनुसूचित जाति (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता बताई है। हालांकि, जैसा कि कुछ का कहना है कि अनुभवजन्य डेटा की कमी है, हमने न्यायमूर्ति नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है।”नवंबर 2024 में कर्नाटक सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास को एससी समुदाय के भीतर आंतरिक आरक्षण के तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए आयोग का नेतृत्व सौंपा। यह कदम खासकर ‘एससी वामपंथी’ समूहों की मांग के बाद उठाया गया, जो यह दावा करते थे कि कुछ प्रभावशाली उपजातियां आरक्षण के लाभों पर हावी हैं, जबकि अन्य वंचित समुदायों को अनदेखा किया जा रहा है।1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने राज्यों को एससी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी। अदालत ने यह स्वीकार किया कि यह समूह सामाजिक रूप से विविध है और उप-वर्गीकरण जैसे कदम सामाजिक और शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं।इस बीच, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संभावित बदलाव की चर्चाओं के बीच, सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि केपीसीसी (कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी) के अध्यक्ष पद या मुख्यमंत्री की भूमिका पर अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान करेगा। केपीसीसी नेतृत्व के सवाल पर सिद्धारमैया ने कहा, “यह निर्णय आलाकमान के हाथ में है, हमारा नहीं। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पद से जुड़े फैसले आलाकमान ही करता है।”यह बयान उस समय आया है जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्होंने केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में चार साल पूरे कर लिए हैं, के इस पद पर विस्तारित कार्यकाल को लेकर चर्चा हो रही है।

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