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महाराष्ट्र: न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार को डेढ़ करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र : मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2021 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक कंपनी मालिक के परिवार को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 13 फरवरी 2021 को हुआ, जब पीड़ित लक्ष्मीनारायण तरणीराव पुलकाला (31) अपनी मोटरसाइकिल से पालघर जिले के बोईसर की ओर जा रहे थे। एक ट्रक ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गए और ट्रक ने उनका सिर कुचलते हुए गुजर गया।याचिकाकर्ता के वकील सचिन एल. माने ने न्यायाधिकरण को बताया कि इस दुर्घटना में पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक एक श्रमिक आपूर्तिकर्ता कंपनी का मालिक था और उसकी वार्षिक आय 12.95 लाख रुपये थी। इस मामले में मृतक की पत्नी, मां और नाबालिग बच्चे ने 2.17 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।न्यायाधिकरण ने ट्रक मालिक की अनुपस्थिति में 17 दिसंबर को एकपक्षीय आदेश पारित किया। एमएसीटी के सदस्य एस.एन. शाह ने ट्रक मालिक और उसके बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग यह निर्देश दिया कि वे मुआवजा राशि का भुगतान करें और इसके साथ ही प्रति वर्ष आठ प्रतिशत ब्याज भी दें। यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उस राशि पर 8.50 प्रतिशत ब्याज लगेगा।न्यायाधिकरण ने मुआवजे की राशि के वितरण को लेकर आदेश दिया कि 70 लाख रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाएं, 30-30 लाख रुपये उसके और बच्चे के नाम पर सावधि जमा में रखे जाएं, और 20.1 लाख रुपये मृतक की मां को दिए जाएं।

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