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पूजा खेडकर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी

दिल्ली : पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर ने यूपीएससी धोखाधड़ी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले की सुनवाई बुधवार 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास किए। यह घटना उस समय की है जब दिसंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके द्वारा उठाए गए कदम सिस्टम में हेरफेर की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। सितंबर में, केंद्र सरकार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अधिक प्रयास करने के लिए अपनी पहचान को फर्जी बनाने के आरोपों के बाद खेडकर को आईएएस से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद उनकी छुट्टी भी कर दी गई, और उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी की गई। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी थी।

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