पंजाब : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र को ‘अंतिम अवसर’ देते हुए कहा कि अगर इस पर फैसला नहीं लिया गया, तो अदालत मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनेगी। यह आदेश राजोआना की दया याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि लंबी देरी के कारण उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। यदि केंद्र उस समय तक निर्णय नहीं लेता, तो अदालत इसे गुण-दोष के आधार पर सुनेगी। सॉलिसिटर जनरल ने छह सप्ताह का समय मांगा और कहा कि यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें एक आतंकवादी हमले में एक मुख्यमंत्री की हत्या हुई है। अदालत ने कहा कि राजोआना के वकील ने राहत की मांग की है, और मेहता ने इसे लेकर चिंता जताई कि क्या उसे समाज में वापस भेजा जाना चाहिए। पिछले साल नवंबर में, केंद्र ने अदालत को सूचित किया था कि यह मामला संवेदनशील है और दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजने की प्रक्रिया पर रोक भी लगाई गई थी।