लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह महीने से छह साल तक के बच्चों को दी जाने वाली पोषक सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने 20 दिसंबर को बाल विकास सेवा एवं पोषण सचिव बी. चंद्रकला और योजना की निदेशक संदीप कौर को उपस्थित होने का समन जारी किया है। साथ ही, योजना के संचालन की प्रक्रिया का पूरा विवरण पेश करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने प्रत्यूष रावत और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर 25 नवंबर को पारित किया था, जिसे बुधवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।