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शशि थरूर को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली राहत, मानहानि का केस रद्द

दिल्ली : एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दर्ज कराई गई याचिका से जुड़ा था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने थरूर को समन जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि शिकायत में प्रथम दृष्टया मानहानि का कोई ठोस आधार नहीं है।राजीव चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि थरूर को अपमानजनक बयान देने से रोका जाए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और उनकी प्रतिष्ठा को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना दिया जाए। चंद्रशेखर का आरोप था कि अप्रैल 2024 में थरूर ने विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक बयान दिए, जिससे उनकी पेशेवर और निजी छवि को क्षति पहुंची।उनका दावा था कि थरूर ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन की पेशकश की थी। चंद्रशेखर के अनुसार, थरूर ने यह आरोप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के इरादे से लगाए, जबकि उन्हें पता था कि यह बयान असत्य थे।

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