तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को भाजपा-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तीव्र आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2)(ए) में संशोधन के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। स्टालिन ने अपनी चिंता एक्स पर एक पोस्ट में व्यक्त करते हुए कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज और चुनाव संबंधित दस्तावेजों तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को समाप्त किया जा रहा है। स्टालिन ने लिखा, “चुनाव में पारदर्शिता को खत्म करने के लिए चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2)(ए) के लापरवाह संशोधन से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत लोकतंत्र को गंभीर खतरा हो रहा है।”यह संशोधन चुनाव आयोग (ईसी) की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत किए गए नियम 93(2)(ए) में बदलाव का परिणाम है। इस बदलाव से सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगाई गई है, जिनमें उम्मीदवारों की वेबकास्टिंग सामग्री और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर जोर दिया कि यह बदलाव पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन करता है, जिसमें एक मतदान केंद्र की सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह डर के कारण काम कर रही है, न केवल हरियाणा, बल्कि महाराष्ट्र में भी, जहां हाल के विधानसभा चुनाव विवादों में घिर गए थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक चुनाव बूथ के सीसीटीवी फुटेज की प्रस्तुति के आदेश के बाद, केंद्र सरकार ने चुनाव दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाने के लिए यह संशोधन लाया, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक को नष्ट कर रहा है।