Suprabhat News

निर्णय लें, अन्यथा… पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे की दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख।

पंजाब : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश दिया है कि वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करें। यह आदेश तब दिया गया जब सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है।गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राजोआना की दया याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राजोआना 29 वर्षों से जेल में हैं, और अदालत ने सरकार को याचिकाओं पर विचार करते समय संवेदनशीलता और करुणा दिखाने की आवश्यकता पर बल दिया था।राजोआना को 2007 में एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अन्य दोषियों के विपरीत, उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने की एक याचिका पिछले 12 वर्षों से निर्णय की प्रतीक्षा में है। 2019 में, गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर कुछ कैदियों को विशेष छूट देने का सुझाव दिया था, जिसमें राजोआना का नाम भी शामिल था। हालांकि, सह-अभियुक्तों की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *