तेलंगाना : उच्च न्यायालय ने फॉर्मूला ई विवाद से संबंधित पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता केटी रामा राव (केटीआर) द्वारा दायर की गई रद्द याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले का राजनीतिक महत्व है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश के तहत केटीआर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, जो 30 दिसंबर तक प्रभावी रही थी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार मामले को रद्द करने की मांग की थी। केटीआर ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित था और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, लेकिन जांच को जारी रखने की अनुमति दी थी। आज, उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।बीआरएस नेता केटीआर ने एसीबी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद सोमवार को कार्यालय में विवाद खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें वकील की उपस्थिति से मना किया गया था। एसीबी ने उन्हें 9 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन केटीआर ने लंबित न्यायिक फैसले का हवाला देते हुए तारीख में बदलाव की मांग की।