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टेरर फंडिंग मामला: NSCN-IM नेता अलेमला जमीर को जमानत देने से HC का इनकार, जानें क्या कहा

दिल्ली : उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग से संबंधित एक कथित मामले में नागा विद्रोही संगठन एनएससीएन-आईएम की मंत्री अलेमला जमीर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने 13 जनवरी को कहा कि जमीर के खिलाफ लगाए गए आरोपों, उपलब्ध प्रमाणों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके पति फरार हैं, उसकी जमानत याचिका को खारिज करने के फैसले के खिलाफ उसकी अपील में कोई वैधता नहीं थी। आरोपी ने दावा किया कि उसकी उम्र करीब 51 वर्ष है और उसने लगभग 4.5 साल जेल में बिताए हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष अभी भी उसके मामले की सुनवाई में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। अदालत ने पाया कि ट्रायल जज मुकदमे को जल्दी निपटाने का प्रयास कर रहे थे और अभियोजन पक्ष भी जल्दी से मामले को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। न्यायमूर्ति पीठ ने कहा कि जल्दबाजी में किया गया न्याय अंततः निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही, यह भी कहा कि किसी मामले में साक्ष्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। यह देखते हुए कि जमीर के फरार होने का खतरा था, अदालत ने कहा कि वह कथित तौर पर एनएससीएन में एक उच्च पद पर थी और गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हो सकती थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 17 दिसंबर, 2019 को दिल्ली हवाई अड्डे पर ₹72,000 की नकदी के साथ दीमापुर के लिए उड़ान भरने से पहले जमीर को रोक लिया था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने यह भी बताया कि वह इस नकदी के स्रोत का पता नहीं लगा सकी और जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना भेजी गई थी।

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