उत्तर प्रदेश : गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने तीन साल के बच्चे के साथ बस चालक द्वारा ‘बैड टच’ (गलत तरीके से छूने) के मामले में एक बस चालक को दोषी ठहराया और उसे तीन साल की कारावास की सजा दी है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 2017 में एक्सप्रेसवे थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सेक्टर-132 में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता है और स्कूल के बस चालक विश्वास ने उसे गलत तरीके से छुआ। लगभग सात साल तक चले इस मुकदमे में, गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-दो) सौरव द्विवेदी ने शुक्रवार को बस चालक को दोषी माना और उसे तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।