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झारखंड सरकार से अदालत ने कहा है कि पीएलएफआई प्रमुख के इलाज से संबंधित एक हलफनामा दायर किया जाए।

झारखंड : उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दायर कर यह बताए कि नक्सली संगठन पीएलएफआई के प्रमुख दिनेश गोप को इलाज के लिए एम्स भेजने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मई 2023 में दिल्ली से लगभग दो दशकों तक फरार रहने के बाद गोप को गिरफ्तार किया था। वह इस समय होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। गोप पर सौ से अधिक आपराधिक मामलों का आरोप है और उसकी हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया था। बाद में उसे कुछ जटिलताएं पैदा हो गईं, जिसके चलते उसे राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान, रिम्स के चिकित्सा बोर्ड के पास भेजा गया। रिम्स बोर्ड ने गोप को बेहतर उपचार के लिए एम्स भेजने का सुझाव दिया है। हालांकि, राज्य सरकार ने गोप को एम्स में स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

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