हरियाणा : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को यह कहा कि सरकार को निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से कब्जा करने की अनुमति देने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ेगा और सरकारी विश्वास में कमी आएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने हरियाणा सरकार की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा दावा की गई भूमि पर एक निजी पक्ष को कब्जा बहाल करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हमें याचिकाकर्ताओं की दलीलों में कोई विश्वसनीयता नहीं दिखती। उच्च न्यायालय का निर्णय सही कानूनी सिद्धांतों और साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था। वादी ने संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है, और सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकती।” यह विवाद हरियाणा के बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि से जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली और बहादुरगढ़ को जोड़ता है।