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पिता को बेटे की हत्या का दोषी ठहराए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा मिली।

उत्तर प्रदेश : कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने बेटे की हत्या का दोषी ठहराते हुए मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 मई, 2022 को किरन देवी ने थाना पिपरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोबाइल मांगने के विवाद के बाद उसके ससुर, शिवनारायण सिंह ने अपने बेटे बृजेश कुमार पटेल की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मिश्रा ने आगे बताया कि अपर जिला न्यायाधीश विष्णु देव सिंह की अदालत ने शिवनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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