हरियाणा : सरकार ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 5 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत लागू होता है, ताकि दिल्ली में पंजीकृत मतदाता सरकारी कर्मचारियों को मतदान का अवसर मिल सके। बयान में यह भी कहा गया है कि हरियाणा के कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को भी दिल्ली के पंजीकृत मतदाता होने पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।