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दिल्ली के मंत्री के चुनावी नामांकन पर याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से मना किया।

दिल्ली : उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार और दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश कुमार अहलावत के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका वैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, “यह याचिका कैसे स्वीकार्य हो सकती है? यदि आप उनके पिछले चुनाव को किसी आधार पर चुनौती देना चाहते हैं, तो वह अलग मामला है।” इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अहलावत ने अपने पिछले चुनाव में कुछ तथ्य छिपाए थे। उनका आरोप था कि 2013 में चुनाव लड़ते समय, उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने हलफनामा दाखिल करते वक्त अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया था कि उन्होंने अपनी आय, संपत्ति और परिवार की जानकारी छिपाई थी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उनके पेंशन और अन्य भत्तों पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। निर्वाचन आयोग के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका चुनाव होने से पहले उठाई गई है, जो समय से पहले है।

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