महाराष्ट्र : बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई तेज़ी से करने की आवश्यकता जताई है, क्योंकि पीड़ित लड़कियाँ बहुत छोटी हैं। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल के शौचालय में एक परिचारक ने चार और पांच साल की दो लड़कियों पर कथित रूप से यौन हमला किया था। उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में जब उसे पूछताछ के लिए जेल से ले जाया जा रहा था, तब पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की जांच की और आरोपपत्र दाखिल किया।बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत ‘यौन हमले की रिपोर्ट करने में विफल रहने’ के आरोप में स्कूल के प्रधानाध्यापक, परिचारक और स्कूल प्रबंधन के दो सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया जब यह पता चला कि स्थानीय बदलापुर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में तत्परता नहीं दिखाई।सरकारी वकील हितेन वेंगांवकर ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, और अब मुकदमा चलना है। उच्च न्यायालय ने कहा कि “इस मामले को तेज़ी से निपटाया जाना चाहिए क्योंकि पीड़ित लड़कियाँ बहुत छोटी हैं।”पीठ ने यह भी कहा कि पोक्सो कानून के अनुसार, लड़कियों के बयान के समय एक महिला वकील का होना जरूरी है। वेंगांवकर ने बताया कि एक महिला अभियोजक को मामले में विशेष सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की है, जब अभियोजन पक्ष को मुकदमे की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। 20 जनवरी को न्यायालय परिचारक के पिता की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके बेटे की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी।