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अवैध होर्डिंग मामले में न्यायमूर्ति ओका द्वारा असंतोष व्यक्त किए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

मुंबई : बाहरी क्षेत्र मीरा भायंदर में अवैध होर्डिंग को लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओका द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।न्यायमूर्ति ओका ने शनिवार को ठाणे जिले के मीरा भायंदर में एक मजिस्ट्रेट अदालत भवन के उद्घाटन के मौके पर अनधिकृत होर्डिंग देखे जाने पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय पहले ही यह आदेश दे चुका है कि किसी भी होर्डिंग या बैनर लगाने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। लेकिन यहां लगाए गए किसी भी बैनर पर अनुमति संख्या दर्ज नहीं थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अवैध थे।न्यायमूर्ति ओका ने आगे कहा कि शुरुआत में उन्होंने इन होर्डिंग्स को देखकर खुशी महसूस की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह अनधिकृत हैं, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय निकाय को ऐसे अवैध होर्डिंग्स को तुरंत हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।इसके कुछ घंटों बाद ही काशीगांव पुलिस ने अदालत भवन के उद्घाटन से जुड़े इन अवैध होर्डिंग्स के मामले में राजाराम निनावे के खिलाफ महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच आगे जारी है।

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