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सीबीआई की विशेष अदालत ने ओडिशा में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत प्रदान की।

ओडिशा : भुवनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ओडिशा में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों को सशर्त जमानत प्रदान की। विशेष अदालत ने बुधवार को ‘ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड’ के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और दो ठेकेदारों, संतोष मोहराणा और देबदत्ता महापात्रा को जमानत दी। आरोपियों के अधिवक्ता शुभम सत्पथी के अनुसार, अदालत ने एक लाख रुपये के बांड और दो-दो मुचलकों पर जमानत स्वीकृत की। जमानत के साथ अदालत ने यह शर्त रखी कि आरोपी बिना अनुमति के भुवनेश्वर से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वे जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अधिकारियों से पूरी तरह सहयोग करेंगे।सीबीआई ने सात दिसंबर की शाम शहर के एक होटल के बाहर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जब उनके पास से 10 लाख रुपये की रिश्वत बरामद हुई थी। सीबीआई के अनुसार, आरोपी कार्य आदेश जारी करने और बिलों को मंजूरी देने में अवैध रूप से भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थे। इसके बाद, केंद्रीय एजेंसी ने तीनों को आठ दिनों तक हिरासत में लेकर पूछताछ की। गिरफ्तारी और जांच के दौरान सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ की। इस बीच, ओडिशा सरकार ने कहा कि उसने सभी आवश्यक कार्रवाई की है और सीबीआई की जांच के आधार पर सेठी की कथित संलिप्तता के संबंध में उचित कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को सेठी को सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

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