उत्तर प्रदेश : बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने लगभग सात साल पहले एक सिपाही को ट्रक से कुचलने के आरोपी चालक को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय वकील दिगंबर सिंह ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चौपुला पुल के पास सिपाही धर्मेंद्र (27) को कुचलने के आरोपी ट्रक चालक रोहित कुमार (45) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।घटना के बारे में दिगंबर सिंह ने बताया कि 9 मार्च 2018 की रात करीब 10:45 बजे, अमित प्रताप सिंह और उनके रिश्तेदार पुलिसकर्मी धर्मेंद्र की मोटरसाइकिल को ट्रक ने चौपुला पुल के पास टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अमित दूर जा गिरे, जबकि ट्रक ने धर्मेंद्र को मोटरसाइकिल सहित करीब 50 कदम तक घसीटते हुए ले गया। अमित की चीखों के बावजूद पीलीभीत निवासी चालक रोहित ने ट्रक को आगे बढ़ा दिया, जिससे धर्मेंद्र की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी चालक रोहित को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।