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मंगलुरु में हत्या के आरोप में बिहार के दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।

बिहार : मंगलुरु की एक अदालत ने एक श्रमिक की निर्दयी हत्या के आरोप में बिहार के दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कांताराजू एस.वी. ने शुक्रवार को बिहार के सनीबाबू और गल्लुराम उर्फ सचिन उर्फ नवीन को शरणाप्पा की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी, साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, घटना 30 जनवरी 2020 की रात लगभग 10 बजे मुल्की तालुक के करनाड गांव स्थित वनभोजन इलाके में हुई, जहां दोनों आरोपी श्रमिकों ने शरणाप्पा (31) की हत्या कर दी थी।

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