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उत्तर प्रदेश : कैदी की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम से जाली आदेश प्राप्त, एफआईआर दर्ज

उत्तर प्रदेश : सहारनपुर जिले की जनकपुरी थाना पुलिस ने एक फर्जी रिहाई आदेश के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह आदेश राष्ट्रपति के नाम से भेजा गया था और जिला कारागार में हत्या के एक आरोपी की रिहाई के लिए था। पुलिस अधिकारी ने रविवार को इस मामले की पुष्टि की।घटना तब सामने आई जब जिला कारागार प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम पर भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें हत्या के आरोपी अजय की रिहाई का निर्देश दिया गया था। आदेश मिलते ही जेल प्रशासन सतर्क हो गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक सत्यप्रकाश को दस्तावेज़ पर संदेह हुआ और जांच कराने पर यह स्पष्ट हो गया कि आदेश फर्जी था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की कोई “कोर्ट” नहीं होती है, जिससे साफ हुआ कि यह दस्तावेज़ पूरी तरह से फर्जी था।जेल अधीक्षक ने मामले को गंभीर मानते हुए उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी और जनकपुरी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।

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