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उत्तर प्रदेश: पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपा विधायक को 100 रुपये का जुर्माना लगा।

उत्तर प्रदेश : शामली जिले की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का दोषी पाया। अदालत ने गुरुवार को हसन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत ने हसन को दोषी करार देते हुए 100 रुपये का दंड निर्धारित किया, जबकि भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि 28 मार्च 2014 को शामली में हसन के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था।उन पर आरोप था कि कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते समय उन्होंने एक चुनावी सभा में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती तथा नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नाहिद हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं।

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