उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले वर्ष जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड निवेश और बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड की बैठक के दौरान धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए हैं और जनवरी 2025 से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।इस कदम के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में रही, तो यूसीसी लागू किया जाएगा। धामी ने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस कानून को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।इसी संदर्भ में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित हुआ। इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद, 12 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समान नागरिक संहिता की नियमावली भी तैयार हो चुकी है, और राज्य जनवरी से इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।धामी ने यह भी कहा कि यह कानून उत्तराखंड की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए अवसर प्रदान करेगा और “सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास” की मूल भावना को लागू करेगा। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करें।साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें।